नीमच. गेहूं की स्टॉक सीमा से संबंधित जिले के गेहूं के व्यापारियों की बैठक अपर कलेक्टर नेहा मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई हैं। बैठक में जिला आपूर्ति अधिकारी आरएन दिवाकर एवं व्यापारीगण उपस्थित थे। बैठक में गेहूं व्यापारियों को निर्देश दिए गए कि वे गेहूं स्टाक की घोषणा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करें।बैठक में जिले के व्यापारी, थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चैन रिटेलर से भारत सरकार की जारी अधिसूचना जो 12 जून 23 को जारी की गई है में स्टॉक सीमा लागू करने के संबंध में चर्चा की गई थी। बैठक में अवगत कराया गया कि व्यापारी, थोक विक्रेता 3 हजार टन, रिटेलर 10 टन, बिग चैन रिटेलर 3 हजार टन, प्रोसेसर वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत को गेहूं से संबधित निर्धारित सीमा में करना होगी। व्यापारी को प्रत्येक शुक्रवार साप्ताहिक रूप से भारत सरकार के पोर्टल पर स्टॉक की घोषणा करनी होगी। पोर्टल पर जिले के गेहूं के कारोबार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को अपनी फर्म की लॉगिन बनाकर ओटीपी से पासवर्ड प्राप्त होने पर अपनी लॉगिन आइडी पासवर्ड का उपयोग करेंगें। व्यापारी उक्त पोर्टल पर की गई घोषणा की एक प्रति जिला खाद्य कार्यालय को ईमेल आईडी पर भेजेंगे। जिले के सभी व्यापारी, थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चैन रिटेलर पोर्टल पर लॉगिन आईडी बनाएंगे। साथ ही उसकी जानकारी जिला खाद्य कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेजेंगे। व्यापारी अपने स्टॉक का सही लेखा, अभिलेख एवं आवक जावक के अनुसार ही पोर्टल पर अपडेट करेंगें। किसी भी तरह की भिन्नता पाए जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।