नीमच, । खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर जांच में मिलावटी, अवमानक और मिथ्या छाप कलौंजी, हींग और ब्रेड पाए जाने पर तीन प्रकरणों में 30 लाख 40 हजार का जुर्माना लगाया है। यह फैसला एडीएम न्यायालय नीमच न्याय निर्णयन अधिकारी नेहा मीणा ने 29 मई को सुनाया है। उल्लेखनीय है कि खाद्य एवं औषधि सुरक्षा प्रशासन की ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत जांच रिपोर्ट में अवमानक और मिलावटी पाई गई कलौंजी, मिथ्या मिले रोस्टेड ब्रेड व अवमानक हींग के प्रकरण एडीएम न्यायालय नीमच के समक्ष पेश किए थे, जिन पर विचारण के बाद एडीएम न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है, जिसमें अवमानक और मिलावटी पाई  गई कलौंजी के प्रकरण में फर्म शशांक जायसवाल कुमारिया विरान के शशांक पिता दिनेश जायसवाल, आदेश पिता संजय गायकवाड, प्रवीण पिता मनोहर सालवी पर 25 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह फर्म पकज ट्रेडिंग कंपनी का कलौंजी नमूना जांच में अवमानक पाए जाने पर फर्म संचालक अर्जुन ग्वाला, राकेश अग्रवाल व मुकेश पर 4 लाख रूपए का जुर्माना आरोपित किया गया है, जबकि मिथ्या छाप रोस्टेड ब्रेड और अवमानक हींग के मामले में 1 लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।  खाद्य सुरक्षा अधिकारी यशवंत शर्मा बताया कि संबंधित तीनों प्रकरण में से एक प्रकरण में फर्म के प्रोपाइटर के खिलाफ पूर्व में रासुका की कार्रवाई भी हो चुकी है।