नीमच जिले और तहसील न्यायालयों में शनिवार को संयुक्त रूप से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें करीब 16 खंडपीठों का गठन कर राजीनामा योग्य कोर्ट में लंबित 4320 और प्री-लिटिगेशन के 4810 मामलों में सुनवाई की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सुशांत हुद्दर ने बताया कि आज जिले व तहसील न्यायालय में संयुक्त रूप से नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। जिसके लिए 16 खंडपीठों का गठन किया गया। इसमें जिला न्यायालय में 8, जावद और मानसा में 4-4 खंड पीठ कार्य कर रही है। इन्हीं खंडपीठों के पटल पर विभिन्न मामलों को रखा गया है। आपसी सुलह समझौता के तहत निराकरण किया जा रहा हैं। लोक अदालत में लगभग 4810 प्री-लिटिगेशन प्रकरण जो मामले कोर्ट में पहुंचे हैं। न्यायालय में प्रक्रियारत लगभग 4320 मामलों पर सुनवाई की जा रही है। लोक अदालत में रखे जाने वाले प्रकरणों में सर्वाधिक संख्या चेक बाउंस व बिजली कंपनी से संबंधित है। प्रत्येक खंड पीठों में पीठासीन अधिकारी और न्यायाधीश व दो अधिवक्ता सदस्य को लिया गया है, जो न्यायालय में लंबित पारिवारिक, विद्युत, नापा संपत्ति व जलकर तथा बैंक से ऋण वसूली प्रकरण करेंगे। बकायादारों को विद्युत विभाग और जलकर विभाग ने प्रकरण निराकरण पर छूट देने की घोषणा भी की है। प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि लोक अदालत का सुबह 10:00 बजे से शुभारंभ किया गया। इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के प्रकरण संपत्ति कर जलकर विद्युत चोरी बैंक वसूली कई मामलों में विभागों द्वारा हर बार की तरह इस बार भी विशेष छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मान्य की गई है।