
नीमच। पुलिस अधीक्षक श्री अंकित जायसवाल द्वारा सामुदायिक पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाने एवं ग्राम रक्षा समिति/नगर सुरक्षा समिति के माध्यम से आम जनता के मध्य सुरक्षा की भावना स्थापित करने हेतु जिलें के समस्त थाना प्रभारियों को म.प्र.ग्राम रक्षा समिति अधिनियम 1999 एवं नियम 2003 के अन्तर्गत कार्यो एवं दायित्वों के निर्वहन की समीक्षा करते हुए अधिनियम के अधीन ग्राम/नगर रक्षा समितियों के पुर्नगठन हेतु निर्देश दिये गये गये है। इस हेतु जिलें के प्रत्येक थाना क्षेत्र से 20 सदस्य ग्राम रक्षा समिति एवं 20 सदस्य नगर सुरक्षा समिति हेतु निर्धारित किये गये है। ग्राम रक्षा समिति एवं नगर सुरक्षा समिति में स्वच्छ एवं ईमानदार छबि वाले नवयुवकों को सदस्यों के रूप में चुना जाकर उनका उपयोग सामुदायिक पुलिसिंग अन्तर्गत कार्यो हेतु किया जावेंगा।ग्राम/नगर रक्षा समिति के सदस्यों को (विशेष पुलिस अधिकारी) लोक सेवक के रूप में अधिनियम में उल्लेखित अधिकारों एवं दायित्वों के अनुरूप पुलिस के एक सहयोगी संगठन के रूप में तैयार किया जाकर त्यौहारों, जुलूसों, मेले, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन आदि के दौरान कानून व्यवस्था डयूटियों में उपयोग किया जावेंगा। साथ ही ग्राम/नगर रक्षा समिति के सदस्यों का उपयोग कानून व्यवस्था डयूटियों के साथ साथ अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधों से संबंधित सूचनाएं पुलिस विभाग को अविलंब उपलब्ध कराने एवं समाज की कुरूतियों के खिलाफ अभियान के अन्तर्गत भी किया जावेंगा।