
नयागांव। नीमच। मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में गुण्डों एवं माफियां, चिटफण्ड, भू-माफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, सूद-माफिया एवं गौवंश परिवहन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु विशेष अभियान संचालित है। उक्त तारतम्य मे जिला नीमच में भी उक्त अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही जारी है। पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवलसिंह सिसौदिया के दिशा-निर्देशन में नशा उन्मूलन एवं अवैध मादक पदार्थ तथा गौवंश तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत इंचार्ज अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस जावद वैशाली सिंह एवं इंचार्ज थाना प्रभारी जावद असलम पठान के कुशल नेतृत्व में चौकी प्रभारी नयागाँव सउनि रामपालसिंह राठौर की टीम के द्वारा दिनांक 7.03.24 को दौराने वाहन चैकिंग मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि वाहन कमांक आरजे 19 जीडी 0799 अशोक लिलेण्ड ट्रक तथा ट्रक कमांक आर जे 07 जीबी 0265 तथा पीकप कमांक एमएच 19 सीएक्स 0534 अवैध रूप से गौवंश को काफी निर्दयता पूर्वक व कूरता पूर्वक भर कर वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र लेकर नयागांव हो कर जाने वाले है कुछ समय के बाद बाद मुखबीर के बताये अनुसार कुछ समय के पश्चात उक्त तीनो वाहनो को चैक किया गया तो उसके अंदर गौवंशो को करता पूर्वक भर रखा था जिनकी जोर जोर से सांसे चल रही थी। जिन के चारे पानी की कोई व्यस्था नहीं थी तथा दोनो ट्रको में एक -एक गौवंश मृत होकर नीचे गिरे हुये थे वाहन चालको व उनके साथियो से पूछताछ करते गोवंश को वध हेतु धुलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया। आरोपी खलील खान पिता वसीर खानं उम्र 50 वर्ष निवासी मेडतासि वेदप्रकाश पिता मदनलाल विश्नोई उम्र 38 वर्ष निवासी डेगाना नागौर, संजय पिता बाबुराम विश्नोई उम्र 32 वर्ष निवासी डेगाना जिला नागौर, कालूराम पिता नेनूराम विश्नोई उम्र 26 वर्ष निवासी मेडतासिटी नागौर रविंद्र पिता भगवान परदेशी उम्र 23 वर्ष निवासी औरंगावाद, रूमसिंह पिता देवचंद्र राजपूत 70 वर्ष निवासी औरगावाद से 33 गौवंश को जप्त कर सांवरिया गौशाला में सुपुदर्गी में दिया। तथा वाहन को जप्त किया गया तथा तथा 02 मृत गौवंशो का पीएम करवाया गया । तथा आरोपीगणो के विरूद्ध कार्यवाही की गयी । तथा थाना जावद पर अपराध कमांक 93/24, 94/24, 95/24 धारा 4,9(1),6,6क, 6ख, 9(2) म.प्र. गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 एवं 4,9(1),6,6क,6ख, 10 म०प्र० कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम 1959 तथा धारा 11 घ.च पशुक्रूरता अधिनियम तथा धारा 429 भादवि0 का कायम कर विवेचना में लिया गया । सराहनीय भूमिका चौकी प्रभारी रामपाल सिंह राठौर व टीम की महत्वपूर्ण रही।