नीमच। सरोज डेहरिया,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,नीमच के द्वारा चोरी करने के नियत से किराने की दुकान घुसने वाले आरोपी शंतिलाल पिता मडीया भील उम्र-25 वर्ष, निवासी-पुरानी नगर पालिका, जिला नीमच को धारा 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06 माह के कारावास व 250 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी जितेन्द्र चेतनानी ने थाना नीमच केंट में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई की उसकी राधकृष्ण कालेज रोड़ टीचर कॉलोनी में राज प्रोविजन स्टोर नाम से किराने की दुकान हैं। दिनांक 16.02.2018 को वह रात्रि को दुकान बंद कर ताला लगाकर घर चला गया था,जब अगले दिन सुबह के 9 बजे वह व उसका भाई भावेश आये और उन्होनें देखा की दुकान का एक तरफ का शटर उचका हुआ हैं। दोनों ने शटर खोल कर देखा तो अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसने अपना नाम शांतिलाल बताया। आरोपी ने बताया की वह अपने साथियों के साथ चोरी करने आया था,और उसने दुकान में से सिल्लक,सिगरेट के पैकेट व अन्य सामान अपने साथियों को बाहर दे दिये और इसी दौरान सवेरा हो जाने से वह दुकान से बाहर नहीं निकल पाया और उसके साथी लोग मौके से भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया। अन्य आरोपी शुभम धर्मा के फरार रहने से आरोपी शांतिलाल के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया,जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र नायक एडीपीओ द्वारा की गई।