
नीमच। दो वर्ष पूर्व हुए पत्रकार अपहरणकांड के दो आरोपी अभी तक फरार है। इन पर पांच-पांच हजार रूपए का ईनाम घोषित है। गिरफ्तारी से बचने के लिए कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर के बडे बेटे मनुराज अहीर की तरफ से माननीय हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ में अग्रिम जमानत का आवेदन लगाया था, जिसे माननीय हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब आरोपी को पुलिस थाना नीमच सिटी में आत्मसर्पमण करना ही पडेगा। कोर्ट द्वारा कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। उल्लेखनीय है कि 27 मई 2021 को पत्रकार मूलचंद खींची का अपहरण हुआ था। कांग्रेस नेता राजकुमार अहीर के बेटे अनुराग अहीर और उसके साथियों ने अपहरण कर लूट और मारपीट की घटना को अंजाम दिया था। घटना के वक्त से ही आरोपीगण फरार थे, इसी दौरान आरोपी अनुराग अहीर ने उदयपुर में राहुल माखिजा का अपहरण कर 80 लाख की फिरौती मांगी थी और उदयपुर की अम्बामाता पुलिस ने इंदौर से आरोपी अनुराग और विपुल अजमेरा को गिरफ्तार किया। इस दौरान एक अन्य आरोपी मोहित मालव ने कोर्ट में सरेंडर किया और बताया कि सामने से फरियादी मूलचंद खींची को वर्ना कार ने टक्कर मारी थी, राजकुमार अहीर के बडे बेटे मनुराज ने टक्कर मारी थी। पुलिस ने मनुराज को आरोपी बनाया था। इस मामले में प्रोडक्शन वारंट के जरिए नीमच सिटी पुलिस मुख्य अभियुक्त् अनुराग अहीर और विपुल अजमेरा को नीमच लेकर आई और पूछताछ कर जेल भेज दिया था। करीब 11 महिने के बाद मुख्य अभियुक्त अनुराग अहीर की जमानत हुई। इस मामले में गोपी उर्फ अंकुर घनेटवाल और मनुराज अहीर अभी तक फरार है। पुलिस अधीक्षक द्वारा पांच-पांच हजार के ईनाम इन पर घोषित कर रखा है, लेकिन पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी मनुराज की तरफ से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई गई। जिसकी सुनवाई 26 अप्रैल 2023 को हुई और कोर्ट ने फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए अग्रिम जमानत समानता और योग्यता के आधार पर देना उचित नहीं समझा और जमानत का आवेदन खारिज कर दिया है। अब सरेंडर करने के अलावा आरोपी मनुराज के खिलाफ कोई विकल्प नहीं बचा है।