नीमच 5 मार्च 2024, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल छात्रवृति योजना 2024 लागू की गई है। इस योजना के तहत कक्षा एक से 5वी तक छात्राओं के लिए 150 रूपए कक्षा 6 से 8वी तक छात्रों के लिए 200 एवं छात्राओं के लिए 600 कक्षा 9वी से 10वी तक छात्रों के लिए 600 एवं छात्राओं के लिए 1200 कक्षा 11वी एवं 12वी के लिए छात्र.छात्राओं को 2300 की वार्षिक राशि प्राप्त होगी। इस योजना के तहत मण्डल के पोर्टल पर वैध पंजीयन धारी निर्माण श्रमिकों की संतानें अधिकतम दो ही पात्र होगी। प्रथम कक्षा को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं के पूर्व के शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। योजना में आवेदन शैक्षणिक सत्र ऐसे छात्र.छात्राएं ही पात्र होंगे। जिनके द्वारा उस शैक्षणिक सत्र में अन्य विभागों से छात्रवृति प्राप्त नही की जा रही है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही सदस्य की समग्र आईडी का आधार ई.केवायसी होना चाहिए और आधार के साथ डीबीटी इनेबल्ड खाता होना चाहिए। विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। यह जानकारी जिला श्रम पदाधिकारी श्री एससी पटेल व्दारा दी गई।
भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल छात्रवृति योजना लागू
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